जीवनावश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और
जमाखोरी करनेवालों पर कड़ी कार्रवाई
- छगन भुजबल
मुंबई : जीवनावश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी प्रतिबंध और सुचारू आपूर्ति अधिनियम 1980 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जमाखोरी और कालाबाजारी करनेवाले तथा जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा पैदा करनेवाले संबंधित रास्त भाव दुकानदार, अन्य दुकानदार तथा संबंधित व्यक्ती, संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी अन्न, नागरी आपूर्ति और ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने दी.
श्री. भुजबल ने कहा, वर्तमान स्थिति में राज्य में कोरोना का प्रकोप हुआ है. इससे जीवनावश्यक वस्तुओं की किल्लत या जीवनावश्यक वस्तु अधिक भाव से बिक्री होने की संभावना है. इसको ध्यान में लेकर जनता का दैनंदिन जनजीवन सुचारू रूप से शुरू रहने की दृष्टि से जनता को जीवनावश्यक वस्तु सहज और उचित भाव में उपलब्ध होना वर्तमान स्थिति में आवश्यक है.
दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तुओं की किल्लत दिखाकर उसकी जमाखोरी करना और उसे बड़े दामों में बिक्री करने की घटना सामने आने पर जीवनावश्वक वस्तु अधिनियम, 1955 और इसके अनुसार निर्गमित अन्य नियंत्रण आदेश तथा जीवनावश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी प्रतिबंध और सुचारू आपूर्ति अधिनियम 1980 में किए प्रावधान के अनुसार जमाखोरी और कालाबाजारी करनेवाले तथा जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा पैदा करनेवाले संबंधित रास्तभाव दुकानदार, अन्य दुकानदार तथा संबंधित व्यक्ती, संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
केंद्र सरकार के दि. 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना के तहत जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के परिशिष्ट में दी धारा 2 ए अंतर्गत ‘मास्क (2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क) और हँन्ड सॅनेटाइझर’ का समावेश जीवनावश्यक वस्तू के रूप में किया गया है. इसकी कालाबाजारी और जमाखोरी करनेवालो पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा श्री. भुजबल ने बताया.



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